HC में केजरीवाल की याचिका पर दलीलें पूरीं, सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और ED में तीखी तकरार

Edited By Mahima,Updated: 03 Apr, 2024 06:48 PM

hearing today in delhi hc on kejriwal s petition against arrest

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज ज्यूडिशियल कस्टडी के खिलाफ सुनवाई होगी। केजरीवाल ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के फैसले को चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2 अप्रैल की...

नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने दोनों पक्षों- आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल और ईडी- की ओर से पेश दलीलें सुनने के बाद कहा, "मैं फैसला सुरक्षित रख रही हूं।" 

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केजरीवाल के वकील ने कही ये बातें

इक्कीस मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए आप के राष्ट्रीय संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी के "समय" पर सवाल उठाया और कहा कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एवं समान अवसर मुहैया कराये जाने सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलीलें रखीं। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी पर हो रहे प्रचार पर रोक लगानी चाहिए। केजरीवाल के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। वहीं ईडी की ओर से कहा गया कि आप की कुछ संपत्तियां कुर्क की जाएंगी और इस मामले में चांज चल रही है।

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केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस. वी. राजू ने याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि इस मामले में प्रथम दृष्टया धनशोधन का अपराध बनता है और वर्तमान में, याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच प्रारंभिक चरण में है। 

ईडी ने आरोपों से किया इनकार

वहीं एएसजी ने ईडी के खिलाफ लगाए गए पूर्वाग्रह के आरोपों से इनकार किया और कहा कि उनका मामला सबूतों पर आधारित है और "अपराधियों को गिरफ्तार किया ही जाना चाहिए और जेल भेजना चाहिए"। ईडी ने यह भी कहा कि नवंबर में पहला समन दिया गया और जब पेश नहीं हुए, तो मार्च में गिरफ्तारी की गई है। साथ ही ईडी ने कोर्ट से कहा कि आप की कुछ संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। इस मामले में जांच भी चल रही है।

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इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2 अप्रैल की शाम केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन हैं। ईडी ने HC को बताया कि केजरीवाल ने हवाला लेनदेन को खुद नहीं संभाला। यानी उनका डायरेक्ट लिंक नहीं था। इस घोटाले में सबसे महत्वपूर्ण सबूत जो उनकी भूमिका को दर्शाता है, वो है साजिश के बारे में केजरीवाल को जानकारी होना। यानी के आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। ED के मुताबिक, AAP को दिल्ली शराब घोटाले के रुपयों का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में शराब घोटाले के लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए।

15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में केजरीवाल
ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनके घर से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने अपनी अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ 23 मार्च को हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने 27 मार्च को ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था। मामले पर आज 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को भी चुनौती दी है। दरअसल, उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगले दिन उन्हें 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा था, जिसे बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाया गया। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया।​​​​​​

 


 

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