निर्भया के दोषियों की निर्धारित सजा पर रिपोर्ट दायर करने का तिहाड़ अधिकारियों को निर्देश

Edited By shukdev,Updated: 16 Jan, 2020 05:35 PM

instructions to tihar file status report on prescribed punishment of convicts

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में चार दोषियों की निर्धारित फांसी पर शुक्रवार तक उचित स्थिति रिपोर्ट दायर करने का तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने यह...

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में चार दोषियों की निर्धारित फांसी पर शुक्रवार तक उचित स्थिति रिपोर्ट दायर करने का तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने यह निर्देश दिया। इससे पहले, जेल अधिकारियों ने अदालत से कहा कि उन्होने दोषियों की लंबित याचिकाओं के मद्देनजर 22 जनवरी को निर्धारित फांसी के संबंध में दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है। 

अदालत निर्भया मामले के चार दोषियों में से एक मुकेश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मुकेश ने अनुरोध किया है कि उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है और इस आधार पर उसकी फांसी की तारीख स्थगित कर दी जाए। मुकेश की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा कि बाद के घटनाक्रम के कारण जरूरी है कि मौत के वारंट को रद्द कर दिया जाए। 

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने सात जनवरी को जारी मौत के वारंट को रद्द करने के अनुरोध वाली उसकी याचिका पर गौर करने से इंकार कर दिया और निचली अदालत जाने को कहा। इसके बाद मुकेश के वकील ने सुनवाई अदालत का रुख किया।
 

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