JNU छात्र संघ के चुनाव परिणाम पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Edited By Yaspal,Updated: 06 Sep, 2019 10:39 PM

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को 17 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव के परिणामों को अधिसूचित करने से रोक दिया है। विश्वविद्यालय के दो छात्रों ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि जवाहर

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को 17 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव के परिणामों को अधिसूचित करने से रोक दिया है। विश्वविद्यालय के दो छात्रों ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ में काउंसलर के चुनाव के लिए उनके पर्चे को अवैध तरीके से खारिज कर दिया गया है।
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न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने इस पर नोटिस जारी करते हुए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया है। अदालत ने कहा, ‘‘तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर यह आदेश दिया जाता है कि अंतिम परिणामों की घोषणा इस अदालत के फैसले के बाद की जाएगी।
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इसके अलावा, विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह सुनवाई की अगली तारीख तक परिणामों को अधिसूचित न करे। परिणामों की घोषणा 17 सितंबर को होनी है।''
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अदालत में जेएनयू का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार की स्थायी अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ निर्वाचन समिति ने बिना कोई कारण बताये उनका पर्चा रद्द कर दिया है।

 

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