केजरीवाल का आरोप- BJP के जासूस हैं दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Oct, 2017 06:51 PM

kejriwal alligation on chief secretary

दिल्ली मेट्रो किराए की बढ़ोतरी को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में चल रही तनातनी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी एमएम कुट्टी को समन जारी किया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कुट्टी भाजपा के जासूस की तरह काम कर रहे हैं।...

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो किराए की बढ़ोतरी को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में चल रही तनातनी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी एमएम कुट्टी को समन जारी किया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कुट्टी भाजपा के जासूस की तरह काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोट्र्स के अनुसार दिल्ली सरकार ने कुट्टी को एक पत्र लिखकर निर्देश दिए थे कि किराया बढ़ोतरी को लेकर वो डायलॉग एंड डेवलेपमेंट कमीशन को 6 मुद्दों पर जांच करने के आदेश जारी करें लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया था। इससे नाराज मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव क उनके आवास पर समन भेजकर जवाब मांगा है कि उन्होंने उनके आदेशों का पालन क्यों नहीं दिया। 

केजरीवाल ने हरदीप सिंह पुरी को भी लिखा था पत्र 
केजरीवाल ने यह भी जानना चाहा था कि क्या दिल्ली मेट्रो अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है और क्या किराया बढ़ाना तर्कसंगत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार भी डीएमआरसी में बराबर की पार्टनर है और किराया बढऩे से आम आदमी पर प्रभाव होने से वह चिंतित हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी पत्र लिखा था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि अगर केजरीवाल किराया बढ़ोतरी को रोकना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार को मेट्रो परिचालन में हर साल होने वाले 3000 करोड़ रुपये की भरपाई करनी होगी।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पुरी ने केजरीवाल के सुझावों पर विस्तार से विचार-विमर्श कर उन्हें मौजूदा परिस्थतियों में किराये बढ़ोतरी को रोकना नामुमकिन बताते हुए उनकी मांग को स्वीकार करने के एवज में किये जा सकने वाले उपाय भी सुझाये हैं। पुरी ने कहा कि मेट्रो रेल (परिचालन एवं रखरखाव) अधिनियम 2002 के तहत गठित समिति की सिफारिशें मेट्रो प्रबंधन पर बाध्यकारी होती हैं। इतना ही नहीं इस कानून के तहत केंद्र या राज्य सरकार और डीएमआरसी के निदेशक मंडल के पास भी समिति की सिफारिशों में बदलाव करने का कानूनी अधिकार नहीं है।
 

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