Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Jan, 2018 05:40 PM
बिहार के राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सजा के ऐलान के बाद रांची की बिरसा मुंडा जेल से हजारीबाद की ओपन जेल में भेजा जा सकता है। कार्ट ने अपने फैसले के बाद सरकार को यह सुझाव दिया है कि आरोपियों को ओपन जेल में भेजा सकता है।
पटनाः बिहार के राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सजा के ऐलान के बाद रांची की बिरसा मुंडा जेल से हजारीबाद की ओपन जेल में भेजा जा सकता है। कार्ट ने अपने फैसले के बाद सरकार को यह सुझाव दिया है कि आरोपियों को ओपन जेल में भेजा सकता है।
सीबीआई की विशेष आदालत में सजा के ऐलान के बाद आरोपियों ने न्यायधीश से सजा कम करने की अपील की। इस पर जज ने कहा कि ओपन जेल में सभी तरह के प्रबंध कर दिए गए है।
न्यायधीश ने कहा कि वहां आपको परिवार की तरह लगेगा और वहां आप सब गो पालन करे। वहां पर 10-12 गाय रखी गई है। इससे जो पैसा आएगा, उससे सरकारी खजाना भी भरेगा। इसके विपरीत लालू ने मांग की है कि उन्हें बागवानी का काम दिया जाए। इस पर जज ने उनके फैसले को मान लिया है और उन्हें प्रतिदिन बागवानी कर 93 रुपए वेतन मिलेगा।
बता दें कि लालू को सजा सुनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि वह सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे।