असम विधानसभा में शुक्रवार को एक विधेयक पारित हुआ जिसके तहत ऐसे लोगों के पंचायत चुनाव लडऩे पर रोक लगा दी गई है, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। साथ ही पंचायतीराज निकायों में विभिन्न स्तरों पर सदस्यों तथा प्रमुखों के चुनाव के लिए भी न्यनूतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित कर दी गई है।
गुवाहाटी: असम विधानसभा में शुक्रवार को एक विधेयक पारित हुआ जिसके तहत ऐसे लोगों के पंचायत चुनाव लडऩे पर रोक लगा दी गई है, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। साथ ही पंचायतीराज निकायों में विभिन्न स्तरों पर सदस्यों तथा प्रमुखों के चुनाव के लिए भी न्यनूतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित कर दी गई है। विधानसभा से पारित पंचायत (संशोधन) विधेयक के मुताबिक एक या अधिक साथियों से हुए दो बच्चों से अधिक के अभिभावक अब पंचायत चुनाव लडऩे के योग्य नहीं रह जाएंगे।
विपक्षी कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन और सदन से बर्हिगमन के बीच यह विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है।
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