कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 3 साल की बच्ची से रेप के दोषी को 20 दिन के अंदर फांसी की दी सजा

Edited By Anil dev,Updated: 01 Sep, 2018 11:13 AM

rajasthan poko court hanging

राजस्थान के झुंझुनूं जिले की पॉक्सो अदालत ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। सहायक लोक अभियोजक लोकेंद्र सिंह खुडानिया ने बताया कि यह मामला दो अगस्त को अलसीसर थाना इलाके का है। आरोपी विनोद ने अपने ननिहाल आई तीन...

झुंझुनूं: राजस्थान के झुंझुनूं जिले की पॉक्सो अदालत ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। सहायक लोक अभियोजक लोकेंद्र सिंह खुडानिया ने बताया कि यह मामला दो अगस्त को अलसीसर थाना इलाके का है। आरोपी विनोद ने अपने ननिहाल आई तीन साल की मासूम को घर में अकेला पाकर उससे दुष्कर्म किया। 

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 उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया और 10 दिन में ही चार्जशीट तैयार कर अदालत में पेश कर दी। पॉक्सो अदालत ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चार्जशीट दायर होने के महज 19वें दिन आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश नीरजा दाधीच ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई।  

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एेसे किया गया अारोपी को गिरफ्तार
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित चिड़ावा में किराए का मकान में छिपा हुअा था। इधर, सूचना पाकर पहुंची मलसीसर पुलिस ने मासूम का बीडीके अस्पताल में उपचार करवाया और नानी के बताए हुलिए के अनुसार जिलेभर में फेरी लगाकर बर्तन बेचने वालों की पड़ताल शुरू की। तब चिड़ावा में विनोद में मिला। उसे हुलिया मिलने पर हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने गुनाह कबूल कर लिया

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