Edited By ,Updated: 22 Jul, 2016 05:36 PM
सुप्रीम कोर्ट ने सजायाफ्ता सांसद व विधायकों पर कार्रवाई में लेटलतीफी पर चनाव अायाेग को नोटिस भेजा है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सजायाफ्ता सांसद व विधायकों पर कार्रवाई में लेटलतीफी पर चनाव अायाेग को नोटिस भेजा है। इस नाेटिस में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अायाेग से पूछा है कि 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों की सदस्यता तुरंत रद्द कियाे नहीं की गई। इस बारे में चुनाव आयोग को 4 हफ्ते के भीतर अपना जवाब देना है।
याचिकाकर्ता एनजीओ लोक प्रहरी के मुताबिक, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में ऐसे जनप्रतिनिधियों को तुरंत अयोग्य करार देने का आदेश दिया था। लेकिन चुनाव आयोग विधानसभा सचिवालय से रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई करता है, जबकि विधानसभा सचिवालय की तरफ से अक्सर रिपोर्ट भेजने में देरी की जाती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपने फैसले में कहा था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द होगी।