Edited By Yaspal,Updated: 08 Feb, 2019 08:04 PM
सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त किए गए आईपीएस अधिकारी संजीव भट के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति...
नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त किए गए आईपीएस अधिकारी संजीव भट के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने भट से अपनी याचिका गुजरात हाईकोर्ट के पास ले जाने को कहा है।
इससे पहले चार अक्टूबर को कोर्ट ने उनकी पत्नी की याचिका खारिज कर दी थी। पुर्व आईपीएस अधिकारी की पत्नी 22 साल पुराने मामले में पुलिस जांच और संजीव की न्यायिक हिरासत को चुनौती दी थी।