सुप्रीम कोर्ट ने शराब की होम डिलीवरी मामले में दायर याचिका को ठुकरा दिया। कोर्ट ने सुनवाई करने से यह कहकर इंकार कर दिया कि शराब आवश्यक चीज नहीं है, इसलिए हमें इस पर कोई जरूरी आदेश क्यों दें...
नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने शराब की होम डिलीवरी मामले में दायर याचिका को ठुकरा दिया। कोर्ट ने सुनवाई करने से यह कहकर इंकार कर दिया कि शराब आवश्यक चीज नहीं है, इसलिए हमें इस पर कोई जरूरी आदेश क्यों दें?
दरअसल महाराष्ट्र वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से यह चाचिका दायर की गई थी। याचिका में लॉकडाउन के बीच खोली गई शराब की दुकानों को फिर से बंद कराने की मांग करते कहा गया कि दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम और बाकी मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए दुकानें फिर से बंद करने का आदेश दिया जाए।
इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि हम राज्य सरकारों को किसी तरह का आदेश नहीं दे सकते लेकिन सरकारों को होम डिलीवरी या डायरेक्ट बिक्री जैसी व्यवस्थाओं पर विचार करना चाहिए।
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