26 जनवरी से महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य

Edited By Pardeep,Updated: 26 Jan, 2020 05:29 AM

text of preamble to the constitution is mandatory in the schools of maharashtra

महाराष्ट्र में 26 जनवरी से सभी स्कूलों में प्रतिदिन सुबह प्रार्थना के बाद प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य होगा। यह जानकारी मंगलवार को राज्यमंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी। बता दें कि प्रदेश सरकार के एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना का पाठ...

मुंबईः महाराष्ट्र में 26 जनवरी से सभी स्कूलों में प्रतिदिन सुबह प्रार्थना के बाद प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य होगा। यह जानकारी मंगलवार को राज्यमंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी। बता दें कि प्रदेश सरकार के एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना का पाठ 'संविधान की संप्रभुत्ता, सबका कल्याण' अभियान का हिस्सा है।

गौरतलब है कि कांग्रेस की विधायक और मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि सभी छात्र संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे ताकि वे इसका महत्व समझ सकें। हालांकि सरकार का ये प्रस्ताव काफी पुराना है लेकिन हम इसे 26 जनवरी को लागू करेंगे। इसको लेकर राज्य सरकार ने साल 2013 के फरवरी में अधिसूचना जारी की थी। तब राज्य में कांग्रेस राकांपा की सरकार थी।

बता दें कि स्कूल में संविधान की प्रस्तावना के पाठ का फैसला ऐसे समय में आया है जब देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और संभावित राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन जारी है।  इसके अलावा महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने मंगलवार को कहा कि अगले विधानसभा सत्र में राज्य सरकार एक कानून बनाएगी जिसमें पहली से दसवीं कक्षा तक सभी स्कूलों में मराठी पढाया जाना अनिवार्य होगा।  

 

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