पटाखों का डेसिबल स्तर मांपने का कोई उपकरण नहीं है : पुलिस अधिकारी

Edited By Yaspal,Updated: 24 Oct, 2018 12:37 AM

there is no device to crack the decibel level of firecrackers police

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के पटाखों के सशर्त बिक्री की अनुमति और कम शोर वाले आतिशबाजी के निर्माण के आदेश के बाद उनके पास पटाखों...

नई दिल्लीः पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के पटाखों के सशर्त बिक्री की अनुमति और कम शोर वाले आतिशबाजी के निर्माण के आदेश के बाद उनके पास पटाखों का डेसिबल स्तर और निकलने वाले धुएं को मांपने का कोई उपकरण नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को देश भर में कम शोर वाले वाले ‘पर्यावरण के अनुकूल’ पटाखों के निर्माण और बिक्री को मंजूरी देते हुए दिवाली और अन्य त्योहारों पर आठ से 10 के बीच इन्हें चलाने की इजाजत दी। कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री की सूरत में संबंधित थाना प्रभारियों को जिम्मेदार माना जाएगा।

क्या है कोर्ट का आदेश
कुछ दुकानदारों ने पुलिस अधिकारियों को सूचित किया है कि उनके पास पटाखों का कोई नया भंडार नहीं है। जो पटाखें हैं वे दो साल पुराने हैं और इतनी कम अवधि में वे नए पटाखों का भंडारण करने में सक्षम नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा पटाखों के शोर और निकलने वाले धुएं के स्तर को मंजूरी दी जाएगी। पीईएसओ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तहत आता है।इसमें यह भी कहा गया है कि संबंधित थानों के थाना प्रभारियों के क्षेत्र में अगर प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री की जाती है तो उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा
दिल्ली पुलिस के जन संपर्क अधिकारी और पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली) मधुर वर्मा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का आदेश पूरी तरह से लागू हो यह सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि वे इस मुद्दे को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए विज्ञापन भी जारी करेंगे। उत्तरी जिले में तैनात एक थाना प्रभारी ने कहा कि वे वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने वाले निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ऐसा उपकरण नहीं है जिससे वे पटाखें की तीव्रता को माप सकें। 

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