अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही जम्‍मू-कश्‍मीर में होंगे बड़े बदलाव, खत्‍म हो जाएंगी कई चीजें

Edited By shukdev,Updated: 05 Aug, 2019 10:15 PM

with the removal of article 370 there will be a change in jammu and kashmir

राज्यसभा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के सांविधिक संकल्प और राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित करने से संबंधित ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को आज मंजूरी दे ...

नई दिल्ली: राज्यसभा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के सांविधिक संकल्प और राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित करने से संबंधित ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को आज मंजूरी दे दी। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 35 ए को समाप्त करने की अधिसूचना सुबह ही जारी कर दी थी।
 
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राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने अनुच्‍छेद 370 को हटाने का ऐलान किया। यह अनुच्‍छेद जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देती है। सरकार के ऐलान के अनुसार जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। इसमें जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, वहीं लद्दाख को दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्‍यसभा में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। अनुच्छेद 370 हटने से जम्‍मू-कश्‍मीर में क्‍या-क्‍या बदलाए आएंगे? यहां पर हम आपको अनुच्छेद 370 के लगे रहने और हटने स्थिति में आने वाले अंतर के बारे में बता रहे हैं:

पहले: अब
जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद पाते थे बाहर के लोग जमीन खरीद पाएंगे
जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद पाते थे बाहर के लोग जमीन खरीद पाएंगे
जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद पाते थे बाहर के लोग जमीन खरीद पाएंगे
पहले:जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था अब राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा
संसद पहले जम्मू कश्मीर को लेकर सीमित दायरे में कानून बना सकती थी संसद अब जम्मू कश्मीर से जुड़े सभी तरह के कानून बना सकती है
राज्य की कोई महिला बाहरी व्यक्ति से शादी करे तो राज्य की नागरिकता खत्म हो जाती है कश्मीरी महिलाएं भारत या दुनिया के किसी भी पुरुष से शादी करें उनकी नागरिकता नहीं छिनेगी
जम्मू कश्मीर में पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं था राज्य की पंचायतों को पूरे भारत की तरह अधिकार मिलेंगे
अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को 16 फीसदी आरक्षण नहीं मिलता था सरकारी नौकरियों में हिंदुओं, सिखों को आरक्षण मिलेगा
पहले:राज्य का झंडा अलग होता था अब अलग झंडा नही होगा
भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं था
भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने पर सजा मिले  
जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी राज्य के नागरिक आम भारतीय होंगे, दोहरी नागरिकता खत्म होगी

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