किराया न देने पर महिला से प्राइवेट बस के परिचालक ने की बदसलूकी

Edited By ,Updated: 30 Aug, 2015 12:00 AM

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प्रदेश सरकार द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राज्य परिवहन की बसों की ही तर्ज पर निजी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा ...

तोशाम (भारद्वाज): प्रदेश सरकार द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राज्य परिवहन की बसों की ही तर्ज पर निजी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का कोई असर नहीं दिखा। आम दिनों की तरह ही निजी बसों में महिला यात्रियों से किराया वसूला गया। विरोध करने पर महिलाओं से बदसलूकी भी की गई। त्यौहार पर घर जाने को व्याकुल महिलाओं ने विवाद बढ़ाने की बजाय किराया देने में ही अपनी भलाई समझी किंतु उनमें सरकार के निर्णय के विरोध में जा रहे निजी बस संचालकों के प्रति नाराजगी जरूर दिखाई दी। ज्ञात हो पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश में रक्षाबंधन के दिन सरकार की ओर से महिलाओं को मुफ्त यात्रा उपलब्ध करवाई जाती है। इस बार तो भाजपा सरकार ने रक्षाबंधन से पहले वाले दिन समेत 2 दिन महिला यात्रियों को मुफ्त सफर की सौगात दी थी।

 भाइयों की कलाई पर राखी बांधने आई महिला यात्रियों ने सरकारी बसों में भीड़ के चलते जैसे ही निजी बसों की ओर रुख किया तो वहां उन्हें फजीहत झेलनी पड़ी। महिला यात्री ओमपती बिड़ौला, मुकेश डाडम, रचना डाडम, कविता झांवरी व सोनू संडवा आदि ने बताया कि वे हिसार बस स्टैंड से तोशाम के लिए निजी बस में सवार हुईं। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बस परिचालक द्वारा उनसे किराया लेना नहीं बनता था किंतु बस में सवार होते ही उनसे किराया मांगा गया। उन्होंने जब इस का विरोध किया तो उनके साथ बदसलूकी की गई। कई अन्य यात्रियों ने जब इसका विरोध किया तो चालक व परिचालक उनसे भी उलझ पड़े। ऐसे में उन्हें किराया देकर यात्रा करना ही सही लगा। तोशाम पहुंचने पर एकत्रित महिला यात्रियों की शिकायत सुनकर हरियाणा रोडवेज महासंघ के सब-डिपो प्रधान सुरेश सुई भी वहां पहुंच गए। 

उन्होंने बताया कि निजी बस संचालकों का यह रवैया पूर्णतया गलत है। विभाग को संबंधित बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, यादव बस सॢवस के संचालक मुकेश कुमार ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने बस परिचालक को सुबह ही महिला यात्रियों से टिकट न लेने के निर्देश दे दिए थे। फिर भी ऐसा है तो वे बस परिचालक से बात करेंगे। इस संदर्भ में जब परिवहन विभाग के जी.एम. उदयवीर दूहन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि राज्य परिवहन निगम के नियम निजी बसों पर भी लागू होते हैं। संबंधित बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी आर.टी.ओ. की बनती है। 

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