आयातित वस्तुओं के Duty नियमों में ढील

Edited By ,Updated: 09 Feb, 2016 02:22 AM

goods imported duty norms

कर विभाग ने प्रदर्शनियों में प्रदर्शित करने के लिए (रत्न व आभूषण सहित) विभिन्न वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है बशर्ते कि उनका निर्यात 6 महीने के भीतर कर दिया जाएगा।

नई दिल्ली: कर विभाग ने प्रदर्शनियों में प्रदर्शित करने के लिए (रत्न व आभूषण सहित) विभिन्न वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है बशर्ते कि उनका निर्यात 6 महीने के भीतर कर दिया जाएगा। 
 
विभाग ने देश में व्यापार सुगमता को बढावा देने के लिए यह कदम उठाया है। केंद्र्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) की जारी अधिसूचना के अनुसार व्यापार मेलों, शिल्प प्रदर्शनियों, फिल्म मेलों या हवाई प्रदर्शनियों में प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयातित वस्तुओं को उत्पाद शुल्क तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी। लेकिन यह छूट इस शर्त के साथ दी गई है कि उन वस्तुओं का पुन:निर्यात किया जाएगा।

 

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