Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Nov, 2017 11:49 PM
नौकरी छोडऩे के बाद अगर आप अपना प्रॉविडैंट फंड खाता जारी रखते हैं, तो आपको मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। इंकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने हाल ही में जारी किए अपने एक ऑर्डर में यह बात साफ की है। ट्रिब्यूनल के मुताबिक नौकरी छोडऩे के बाद या फिर...
नई दिल्ली: नौकरी छोडऩे के बाद अगर आप अपना प्रॉविडैंट फंड खाता जारी रखते हैं, तो आपको मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। इंकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने हाल ही में जारी किए अपने एक ऑर्डर में यह बात साफ की है।
ट्रिब्यूनल के मुताबिक नौकरी छोडऩे के बाद या फिर सेवानिवृत्त होने के बाद आप अपने पी.एफ. खाते पर जो भी ब्याज कमाते हैं, उस पर आपको टैक्स देना होता है।दरअसल कई लोग नौकरी छोडऩे और रिटायर होने के बाद अपने पी.एफ. खाते को जारी रखते हैं। इस दौरान ई.पी.एफ.ओ. की तरफ से हर साल तय होने वाली ब्याज दर का फायदा इन्हें भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि नौकरी छोडऩे और रिटायर होने के एक वक्त बाद पी.एफ . खाते पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल हो जाता है।