Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Sep, 2017 01:43 PM
रियल स्टेट रेग्यूलेटरी एक्ट यानी रेरा के तहत अब रजिस्ट्री उन्हीं बिल्डरों की होगी जिन्होंने रेरा .....
नई दिल्लीः रियल स्टेट रेग्यूलेटरी एक्ट यानी रेरा के तहत अब रजिस्ट्री उन्हीं बिल्डरों की होगी जिन्होंने रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है। रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन जरुरी है। अब रेरा मिनी सचिवालय की तरफ से आई.टी. रजिस्ट्रार व डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर कहा गया है कि कोई भी बिल्डर्स ग्रुप अपनी रजिस्ट्री करवाने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचते हैं तो तभी उनके रजिस्ट्रेशन की जांच की जाएगी।
रजिस्ट्रेशन कराने पर होगी कार्रवाई
जिन प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन न होने की शिकायत पाई जाएगी, उसकी सूचना बकायदा रेरा मिनी सचिवालय तक पहुंचेगी। उसके बाद रेरा के तहत ऐसे ग्रुप हाउसिंग व बिल्डर्स पर कार्रवाई की जाएगी। रेरा मिनी सचिवालय अब ऐसे छोटे प्रॉपर्टी डीलर्स पर भी सख्ती कर रहा है जो चोरी- छिपे कारोबार कर रहे हैं। छोटे प्रॉपर्टी डीलर्स को भी रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। अगर वे बिना रजिस्ट्रेशन के कारोबार करेंगे तो रेरा के तहत उन पर भी कार्रवाई होगी।