Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Oct, 2017 12:43 AM
शराब पीकर टैक्सी चलाने वाले चार लोगों को सीजेएम कोर्ट ने अदालत में खड़े रहने की सजा सुनाई। उन पर दो-दो हजार रुपए जुर्माना लगाने के साथ ही उनका लाइसैंस तीन-तीन महीने के लिए सस्पैंड किया गया है।
चंडीगढ़, (संदीप): शराब पीकर टैक्सी चलाने वाले चार लोगों को सीजेएम कोर्ट ने अदालत में खड़े रहने की सजा सुनाई। उन पर दो-दो हजार रुपए जुर्माना लगाने के साथ ही उनका लाइसैंस तीन-तीन महीने के लिए सस्पैंड किया गया है। रविवार रात ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर में ड्रंकन ड्राइव के नाके लगाए गए थे।
इसमें शराब पीकर टैक्सी चलाने वाले चार ड्राइवरों के चालान किए गए। साथ ही उनके वाहन इम्पाऊंड किए गए। मंगलवार सुबह ये लोग जिला अदालत में चालान भुगतने आए। इन्हें सीजेएम कोर्ट ने अदालत चलने तक कोर्ट रूम में ही खड़ा रहने की सजा (टीआरसी) सुनाई। सजा पाने वालों में राकेश कुमार, परवेश कुमार,संजय कुमार और सुरजीत सिंह हैं। चारों को सुबह से शाम 4:30 बजे तक कोर्ट रूम में खड़ा रखा गया।