Edited By ,Updated: 25 Nov, 2015 02:35 AM
4 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ मामले में आरोपी मनीमाजरा के गोङ्क्षबदपुरा निवासी 23 वर्षीय दीपक को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष कैद तथा 5 हजार जुर्माने की सजा दी है।
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): 4 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ मामले में आरोपी मनीमाजरा के गोङ्क्षबदपुरा निवासी 23 वर्षीय दीपक को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष कैद तथा 5 हजार जुर्माने की सजा दी है।
शिकायत के मुताबिक आरोपी दीपक ने बच्ची को लेकर अश्लील टिप्पणियां और ईशारे किए थे। पीड़िता की मां ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसी दिन आरोपी दीपक की गिरफ्तारी हो गई थी।