Edited By ,Updated: 24 May, 2016 09:08 AM
सेल्स एग्जीक्यूटिव की सड़क हादसे में मौत पर मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने उनकी विधवा पत्नी समेत 4 साल की बेटी के लिए 13.39 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर किया है।
चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): सेल्स एग्जीक्यूटिव की सड़क हादसे में मौत पर मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने उनकी विधवा पत्नी समेत 4 साल की बेटी के लिए 13.39 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर किया है।
कौन देगा मुआवजा
हादसे की वजह बनी बाइक के चालक राम चंद्र निवासी मौलीजागरां, मालिक आशीष सिंगला निवासी खरड़ और इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरैंस कंपनी को यह मुआवजा चुकाना होगा।
सड़क हादसे में हुई थी मौत
इन्हें क्लेम दायर करने से फैसला आने तक 6 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। खरड़ के बलविंद्र की 19 अक्तूबर, 2015 को स्कूटर से घर जाते वक्त हादसे में मौत हुई थी। वह मोहाली की एक बेकरी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थे।