Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Aug, 2017 10:59 PM
सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने रिटायर्ड कर्नल बी.एस. गोराया को आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। उन्हें 22 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
चंडीगढ़, (संदीप): सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने रिटायर्ड कर्नल बी.एस. गोराया को आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। उन्हें 22 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।
सी.बी.आई. द्वारा दर्ज किए मामले के तहत सैक्टर-9 निवासी रिटायर्ड कर्नल गोराया के खिलाफ सी.बी.आई. ने अगस्त 1990 में आय से अधिक संपत्ति होने पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
उन्होंने 1 जनवरी 1987 से 8 अगस्त 1990 तक के बीच गलत तरीके से ज्यादा प्रापर्टी हासिल की थी। दर्ज एफ.आई.आर. के अनुसार गोराया ने हैडक्वार्टर वैस्टर्न कमांड में कर्नल जनरल स्टाफ (इंजीनियरिंग विंग) में तैनाती के दौरान अवैध तरीके से कमाई गई आय से संपत्ति खरीदी है।
रिटायर्ड कर्नल बी.एस. गोराया के खिलाफ सी.बी.आई. ने 6 अगस्त 1990 को आय से अधिक संपत्ति के मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।