Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Oct, 2017 04:38 PM
ब्रिटिश सरकार ने अपराधों से निपटने के प्रयासों के तहत सार्वजनिक जगहों पर तेजाब रखने व ज्वलनशील पदार्थ लेकर घूमने वालों पर शिकंजा कस दिया है...
लंदन: ब्रिटिश सरकार ने अपराधों से निपटने के प्रयासों के तहत सार्वजनिक जगहों पर तेजाब रखने व ज्वलनशील पदार्थ लेकर घूमने वालों पर शिकंजा कस दिया है। सरकार ने व्यक्ति को तेजाब या ज्वलनशील पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर कम से कम 6 महीने जेल की सजा देने का निर्णय लिया है।
सार्वजनिक रूप से तेजाब रखने का अपराध करने वाले पर नया कानून लागू होगा और अगर कोई व्यक्ति ऐसे पदार्थ के साथ पकड़ा जाता है तो उसे इसे रखने का उचित कारण बताना पड़ेगा। ब्रिटेन की गृह मंत्री सराह न्यूटन ने कहा, ‘‘हम इसे चाकू रखने जैसे गंभीर मामले की तरह ही देख रहे हैं।
ऐसे में हम इसे रखने के अपराध को चाकू रखने के अपराध के जैसा व्यवहार करेंगे ताकि अगर आप दूसरी बार तेजाब लेकर मिलते हैं तो आपको सजा मिलेगी।’’ नए कानून का प्रस्ताव आज गृह कार्यालय के परामर्श दस्तावेज के भाग के रूप में जारी किया गया है और यह इस साल के आखिर से प्रभावी हो जाएगा। ब्रिटेन पुलिस ने नवंबर 2016 से लेकर इस साल अप्रैल के बीच में तेजाब जैसे पदार्थ से हमला करने के 408 मामले दर्ज किए हैं।