वाटर टैंक में हुआ छेद, अब दुकानदार देगा हर्जाना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Dec, 2017 10:29 AM

holes in the water tank  now the shopkeeper will be damaged

जिला उपभोक्ता फोरम ने दुकानदार को एक पीड़ित के वाटर टैंक में छेद हो जाने के कारण उसे हर्जाना एवं क्षतिर्पूति का फैसला सुनाया।

सिवनी: जिला उपभोक्ता फोरम ने दुकानदार को एक पीड़ित के वाटर टैंक में छेद हो जाने के कारण उसे हर्जाना एवं क्षतिर्पूति का फैसला सुनाया।

क्या है मामला
एकता कॉलोनी शांति नगर निवासी एम.पी. बघेल ने 10 मार्च, 2005 को बाहुबली चौक स्थित एक ट्रेडर्स एवं हॉर्डवेयर दुकान से 1000 लीटर का एक कम्पनी का वाटर टैंक खरीदा था। इसकी दुकानदार ने 10 साल की गारंटी दी थी। कुछ ही सालों बाद इसमें छेद हो गया। इसकी शिकायत उपभोक्ता ने दुकानदार से की।

शिकायत के बाद दुकानदार ने कई महीनों तक मामले को लटकाने के बाद 2000 रुपए अतिरिक्त राशि देकर टैंक दे देने की बात कही। दुकानदार के इस रवैया से परेशान होकर उसने 8 अप्रैल, 2015 को यह मामला उपभोक्ता फोरम में दायर किया।

यह कहा फोरम ने
फोरम ने सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने के बाद 22 माह बाद पीड़ित को न्याय दिया। फोरम ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दुकानदार पीड़ित को उसी कम्पनी का वाटर टैंक दे अथवा 3000 रुपए वापस करने, पीड़ित को मानसिक क्षति व वाद व्यय 1-1 हजार रुपए अदा करने का फैसला सुनाया है।

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