GST की जंग जारी, अब बुधवार काे राज्यसभा में पेश हाेगा बिल

Edited By ,Updated: 01 Aug, 2016 07:15 PM

GST Bill to be taken up for discussion in RS on Wednesday Ananth Kumar

लोकसभा के पारित होने के करीब एक साल बाद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

नई दिल्ली: लोकसभा के पारित होने के करीब एक साल बाद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि जीएसटी विधेयक सूचीबद्ध हो गया है और उस पर साढ़े पांच घंटे की चर्चा का समय तय हुआ है। कुमार ने कहा कि सरकार का प्रयास है और उम्मीद भी है कि यह विधेयक सबकी सहमति से पारित हो जाए। चूंकि इससे देश में एक जैसा कर ढांचा बनना है और राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। इसलिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग चाहिए।  

उन्होंने कहा कि विधेयक को बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है इसलिए इस बीच सभी दलों को व्हिप जारी करने का समय मिल जाएगा ताकि सदन में संख्या पूरी रहे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री एस एस आहलूवालिया ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिये सदन में न्यूनतम उपस्थिति 50 प्रतिशत होना और मतदान में उपस्थित संख्या का दो तिहाई लोगों का पक्ष में वोट देना अनिवार्य होगा।   

एक प्रश्न के उत्तर में कुमार ने बताया कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में प्रत्येक दल नेता से गहन विचार विमर्श के बाद ही इस विधेयक को लाया जा रहा है। इसके लिए सभी दलों के समर्थन की उम्मीद है। कांग्रेस इस विधेयक का कुछ प्रावधानों को लेकर विरोध कर रही थी जिनको लेकर सरकार ने उसके साथ कई दौर की बातचीत की। 

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह ही एक प्रतिशत अंतरराज्यीय कर समाप्त करने के साथ ही राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की पांच साल तक क्षतिपूर्ति करने का संशोधन लाने को मंजूरी दी है। कांग्रेस की तीन प्रमुख मांगों में शामिल थीं। कांग्रेस की जीएसटी की दरों की सीमा तय करने संबंधी एक अन्य मांग को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। जीएसटी विधेयक लोकसभा में पिछले वर्ष मई में पारित हो गया था। इसके बाद सरकार इसे राज्यसभा में ले गई थी लेेकिन विपक्ष के दबाव में उसे प्रवर समिति के हवाले करना पड़ा था। 

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