INX मीडिया केसः कार्ति चिदंबरम की जमानत पर फैसला आज

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Mar, 2018 04:58 AM

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आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर 23 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस एस.पी. गर्ग की बेंच ने 16 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।16 मार्च को हाई कोर्ट ने कार्ति और सीबीआई की...

नई दिल्लीः आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर 23 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस एस.पी. गर्ग की बेंच ने 16 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।16 मार्च को हाई कोर्ट ने कार्ति और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस एस पी गर्ग अब अपना आदेश सुना सकते हैं।

बता दें कि कार्ति को 28 फरवरी 2018 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर उनके पिता के केंद्रीय वित्त मंत्री रहते 2007 में विदेशों से करीब 305 करोड़ रुपए की राशि हासिल करने के लिए INX मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने कार्ति को राहत दिए जाने का विरोध किया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वह इस मामले में पहले ही सबूत नष्ट कर चुके हैं और वह एक प्रभावशाली हस्ती हैं।

वहीं, कार्ति के वकील ने अपनी दलील कहा था कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि सीबीआई ने ना तो किसी अधिकारी से पूछताछ की और ना ही उन्हें इस केस में आरोपी बनाया है। कार्ति के वकीलों ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों का खंडन किया। साथ ही कहा था कि जब सीबीआई ने हिरासत में लेकर उनसे और पूछताछ की मांग नहीं की है तो उन्हें न्यायिक हिरासत में क्यों रखा जाना चाहिए।  

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