Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Feb, 2018 02:51 PM
बिहार के राजद अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाला के देवघर कोषागार मामले में जमानत की अपील की थी।
रांचीः बिहार के राजद अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाला के देवघर कोषागार मामले में जमानत की अपील की थी।
लालू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को न्यायधीश अपरेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने लालू की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। न्यायधीश ने इस मामले में निचली अदालत के रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।
बता दें कि लालू को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को साढ़े 3 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना की सजा सुनाई है और उन्हें निचली अदालत से जमानत नहीं मिली। इसलिए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट से जमानत की अपील की थी।