Edited By ,Updated: 10 Apr, 2017 02:48 PM
घाटी में पैलेट गन के प्रयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर बार एसोसिएशन की अपील की सुनवाई की।
नइ दिल्ली: घाटी में पैलेट गन के प्रयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर बार एसोसिएशन की अपील की सुनवाई की। केन्द्र ने इस संदर्भ में एससी को आश्वासप दिया कि घाटी में पैलेट गन अंतिम विकल्प होगा और इसे किसी की जान लेने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। एटारनी जनरल मुकुल रोहतागी ने एससी को जानकारी दी कि केन्द्र भीड़ से निपटने के लिए अन्य विकल्पों के बारे में भी तलाश कर रहा है, जिनमें रबर बुलेट भी शामिल है।
अंतिम सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र को निर्देश दिए थे कि वो जम्मू कश्मीर में भीड़ से निपटने के लिए पैलेट गन का विकल्प तलाश करे क्योंकि पैलेट गन जान के लिए खतरा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र से कहा था कि राज्य में पैलेट गन के अलावा पत्थरबाजों को रोकने के लिए किसी अन्य तरीके के बारे में विचार किया जाए क्योंकि यह जिन्दगी और मौत का सवाल है।
गौरतलब है कि कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि पैलेट गन का दुरूपयोग किया जा रहा है और इससे कश्मीर में लोगों की जान को खतरा हो गया है। पिछले वर्ष घाटी में आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद जो स्थिति पैदा हुई उस दौरान पैलेट गन के प्रयोग के बाद कई जानें गईं और कई लोग घायल हो गए थे, उसी संदर्भ में बार एसोसिएशन ने यह अपील दाखिल की थी। पिछले वर्ष हिंसा के दौरान करीब 78 लोग इससे मारे गए और 100 के करीब घायल हुए हैं।
पिछले वर्ष दिसम्बर में सुप्रीम कोर्ट के एक डिविजन बैंच ने केन्द्र सरकार से इस संदर्भ में विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करने को कहा था।