बाल ठाकरे संपत्ति मामला: कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को भेजा समन

Edited By ,Updated: 28 Aug, 2016 03:19 PM

thackeray property case

बंबई उच्च न्यायालय ने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की संपत्ति से अलग किए गए उनके पुत्र जयदेव ठाकरे द्वारा दायर संपत्ति मामले में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को गवाह के तौर पर पेश होने के लिए समन जारी किया है।

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की संपत्ति से अलग किए गए उनके पुत्र जयदेव ठाकरे द्वारा दायर संपत्ति मामले में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को गवाह के तौर पर पेश होने के लिए समन जारी किया है। न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने शनिवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक या कार्यकारी संपादक तथा इस मुद्दे पर मुखपत्र में लिखने वाले संवाददाता को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 10 अक्तूबर को होगी।

जयदेव की वकील सीमा सरनाइक ने सामना के संपादक और एक संवाददाता तथा अन्य समाचार पत्रों के संपादकों और संवाददाताओं को उनके मुवक्किल और बाल ठाकरे के बीच रिश्तों को लेकर खबर प्रकाशित करने के संबंध में गवाही देने के लिए समन जारी करने की अपील की थी।  जयदेव ने अपने पिता की 13 दिसंबर 2011 को बनी वसीयत को चुनौती दी है। इस वसीयत में बाल ठाकरे ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अपने छोटे बेटे उद्धव के नाम कर दिया है , जबकि जयदेव को कुछ नहीं दिया।

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