Edited By ,Updated: 15 Nov, 2016 09:35 PM
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के गैर सरकारी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को पांच वर्षों के लिए गैर कानूनी घोषित करने ...
नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के गैर सरकारी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को पांच वर्षों के लिए गैर कानूनी घोषित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगाई गई।
जाकिर नाइक के संगठन पर यह प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत लगाया गया है। जाकिर नाइक की संगठन की गतिविधियों के विवादों में घिरने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस आयुक्त को इस संगठन की गतिविधियों की जांच करने तथा इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा था।
सरकार इस संगठन पर सीधे विदेशी चंदा लेने पर पहले ही रोक लगा चुकी है। इस संगठन पर विदेशों से मिलने वाले चंदे का दुरुपयोग करने का आरोप है। जांच में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि जाकिर नाइक की संस्था पीस टीवी से संबंध रखती है। जाकिर नाईक ने विदेशी खाते से पीस टीवी को पैसा भी भेजा है। आपको बता दें कि पीस टीवी पर आतंकवाद का प्रचार-प्रसार करने का आरोप है।