Edited By ,Updated: 24 Jul, 2016 08:25 AM
आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट के सामने प्रस्तुत हुए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 25-25 हजार रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया।
सुल्तानपुर: आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट के सामने प्रस्तुत हुए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 25-25 हजार रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत ने विश्वास की जमानत मंजूर करते हुए यह शर्त लगाई है कि वे इन मामलों में दो अगस्त तथा 9 अगस्त को होने वाली सुनवाई के मौके पर उपस्थित रहेंगे।
अमेठी सीट से 2014 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे आम आदमी पार्टी नेता विश्वास के खिलाफ अपने समर्थकों के साथ गौरीगंज थाने का घेराव करने और अवैध तरीके से चुनाव सामग्री वितरित करने के आरोप में दो मुकदमें दर्ज किए गए थे। विश्वास ने इस मामले में हस्तक्षेप के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद अदालत ने उन्हें महीने भर के भीतर जिले की अदालत के समक्ष समर्पण करने का निर्देश दिया था। विश्वास ने शनिवार को सुल्तानपुर की कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट में करीब 3 घंटे तक बहस चली और पूरी बहस के दौरान कुमार विश्वास कटघरे में खड़े रहे, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई।