Edited By ,Updated: 04 Mar, 2015 09:54 PM
एक दशक से अधिक समय पहले आठ साल की एक लड़की से छेडख़ानी करने के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दिल्ली की एक अदालत ने 18 महीने के कारावास की सजा सुनाई है।
नई दिल्ली: एक दशक से अधिक समय पहले आठ साल की एक लड़की से छेडख़ानी करने के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दिल्ली की एक अदालत ने 18 महीने के कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने उसे यह कहते हुए प्रोबेशन पर रिहा करने से मना कर दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एकता गॉबा ने दिल्ली निवासी इशहाक को आईपीसी की धारा 354 छेडख़ानी के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा सुनाई और उसे पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 10 हजार रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया।
मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘‘मेरी सोची-समझी राय है कि न्याय के हित की पूर्ति होगी अगर उसे 18 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है और वह पीड़िता को 10 हजार रुपए का मुआवजा देता है।’’