Edited By ,Updated: 28 Mar, 2015 02:30 PM
सुप्रीम कोर्ट ने साइबर कानून की विवादित धारा 66ए को रद्द कर दिया है। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के मामले पुलिस अब आनन-फानन में गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने साइबर कानून की विवादित धारा 66ए को रद्द कर दिया है। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के मामले पुलिस अब आनन-फानन में गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। वहीं इस धारा के खत्म होते ही इसका असर दिखने लग गया है। सोशल मीडिया पर एक अप्रैल यानी मूर्ख दिवस मनाने की तैयारी शुरू कर दी है।
एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि एक अप्रैल को 'मोदी दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। फेसबुक पर की गई एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है, 'Breaking news- भारत सरकार का फैसला, 1 April को 'मोदी दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।'
वहीं व्हाट्सएप पर ऐसे कैरीकेचर भी शेयर किए जा रहे हैं, जिस पर एक अप्रैल को मोदी दिवस मनाने की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि पिछले साल सोशल मीडिया ने एक अप्रैल को केजरीवाल दिवस, पप्पू दिवस और फेंकू दिवस के रूप में मनाया था।