Edited By ,Updated: 01 Sep, 2015 06:22 PM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज उत्तरप्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्वतंत्रता दिवस ...
इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज उत्तरप्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर राज्य के मदरसों में राष्ट्र ध्वज फहाराया जाए। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने आदेश में राज्य सरकार को इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी करने के लिये कहा है। उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ निवासी अरुण गौड़ की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया।
इस याचिका में आग्रह किया गया था कि यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को उसी तरह से राष्ट्र ध्वज फहराया जाए जैसे सरकार नियंत्रित या सहायता प्राप्त कार्यालयों में होता है। अदालत ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुये इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर के लिये निर्धारित कर दी।