Edited By ,Updated: 04 Sep, 2015 01:14 AM
पाकिस्तान की एक अदालत ने मूक बधिर भारतीय लड़की को स्वदेश भेजने संबंधी एक याचिका को आज खारिज करते हुए कहा कि दोनों देशों को इस मुद्दे का समाधान कूटनीतिक तरीके से करना चाहिए।
कराची: पाकिस्तान की एक अदालत ने मूक बधिर भारतीय लड़की को स्वदेश भेजने संबंधी एक याचिका को आज खारिज करते हुए कहा कि दोनों देशों को इस मुद्दे का समाधान कूटनीतिक तरीके से करना चाहिए।
पिछले महीने एक भारतीय अधिवक्ता ने स्थानीय अधिवक्ताओं की मदद से पाकिस्तान की प्रांतीय अदालत में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि अदालत एक ऐसा कानून बनाए जिसकी मदद से अगवा की गई महिलाओं की वापसी तय की जा सके। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले को दोनों देशों की सहमति से हल किया जाना चाहिए।