नीट अध्यादेश पर स्टे को लेकर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

Edited By ,Updated: 27 May, 2016 06:15 PM

supreme court rejected fast hearing for stay on neet

सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के अध्यादेश पर जल्द सुनवाई नहीं होगी...

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के अध्यादेश पर जल्द सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गर्मी की छुट्टी के दौरान इस मामले पर सुनवाई से इनकार किया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि इस मामले को जुलाई में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
 
केंद्र का अध्यादेश उसी के पक्ष के उलट
सभी राज्यों को इस साल अपने मेडिकल टेस्ट करवाने की अनुमति देने वाले केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। व्यापम केस के व्हिसल ब्लोअर आनंद राय ने केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताते हुए इस पर स्टे लगाने की मांग की थी। केंद्र ने इस शैक्षणिक सत्र से सभी राज्यों के लिए एनईईटी लागू करने के खिलाफ अध्यादेश जारी किया था। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह अध्यादेश केंद्र के उस पक्ष के बिल्कुल उलट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने देश भर में संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा का समर्थन किया था.
 
2016 में लागू हुआ एनईईटी
दरअसल इसी साल से एनईईटी लागू किया गया है। राज्यों को एनईईटी से एक साल की छूट है साथ ही राज्य चाहें तो इसके तहत आ सकते हैं। इस साल से ही प्राइवेट कॉलेज भी एनईईटी के दायरे में आए है।

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