सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर जुर्माना लगाएगी दिल्ली पुलिस

Edited By ,Updated: 29 May, 2016 02:09 AM

police impose fines on smokers in public places

दिल्ली में अगर आप सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीना चाहते हैं तो दो बार सोचिए क्योंकि पुलिस ने धूम्रपान करते हुए पकड़े जाने वालों से 200 रूपये का जुर्माना वसूलने का फैसला किया है।

नई दिल्ली: दिल्ली में अगर आप सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीना चाहते हैं तो दो बार सोचिए क्योंकि पुलिस ने धूम्रपान करते हुए पकड़े जाने वालों से 200 रूपये का जुर्माना वसूलने का फैसला किया है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद निषेध अधिनियम-2003 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है और लोग कानून का उल्लंघन करेंगे उन पर 200 रूपये का जुर्माना लगाया जाता है।  

 
विशेष आयुक्त कानून-व्यवस्था पी कामराज ने कहा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर हम जुर्माना लगाएंगे क्योंकि जब आप सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करते हैं तो सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस संदर्भ में प्रचार अभियान के लिए शहर के दो एनजीआे ‘संबंध हेल्थ फाउंडेशन’ और ‘वायस ऑफ टोबैको विक्टिम्स’ के साथ हाथ मिलाया है। इस अभियान में ‘मैक्स इंडिया फाउंडेशन’ का सहयोग मिल रहा है।  
 

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