2007 अजमेर ब्लास्ट में सजा का ऐलान, देवेंद्र गुप्ता और भावेष पटेल को उम्रकैद

Edited By ,Updated: 22 Mar, 2017 01:24 PM

ajmer blast

राजस्थान के बहुचर्चित अजमेर ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने भावेश पटेल

नई दिल्लीः राजस्थान के बहुचर्चित अजमेर ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने भावेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा का ऐलान इससे पहले होना था लेकिन मामला बुधवार तक के लिए टाल दिया गया था। मामले के आरोपी सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। देवेंद्र पर 10000 और भावेश पर 5000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि इस केस में स्वामी असीमानंद का नाम आने के बाद इस केस ने काफी सुर्खियां बटोरी थी लेकिन एनआईए कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इस मामले में सजा का फैसला शनिवार को आना था, जिसे बुधवार तक के लिए टाल दिया गया था। 

दरगाह परिसर में हुआ था विस्फोट
अजमेर में स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में 11 अक्टूबर 2007 को बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 जायरीन मारे गए थे और 15 जायरीन घायल हो गए थे। विस्फोट के बाद पुलिस को तलाशी के दौरान एक लावारिस बैग मिला था, जिसमे टाइमर डिवाइस लगा जिंदा बम रखा था। 

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