तमिलनाडु विधानसभा: मद्रास HC ने फ्लोर टेस्ट पर लगाई रोक

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Sep, 2017 03:14 PM

tamilnadu assembly madras hc stops putting on floor test

मिलनाडु में जारी सियासी जंग अब मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गई है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा टीटीवी दिनाकरन गुट के 18 विधायकों को...

चेन्नई: तमिलनाडु में जारी सियासी जंग अब मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गई है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा टीटीवी दिनाकरन गुट के 18 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगले आदेश तक फ्लोर टेस्ट कराने पर रोक लगा दी है। विधानसभा के स्पीकर पी धनपाल के वकील ने अदालत के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों तक सदन में कोई बहुमत परीक्षण नहीं होगा, जब तक कि संबंधित पक्षों के जवाब दाखिल न कर दिए जाएं। 

मामले की सुनवाई स्थगित
मद्रास हाई कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने 18 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने के स्पीकर के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई है लिहाजा वह अयोग्य बने रहेंगे। अब 4 अक्टूबर को हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी।तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता के बीच स्पीकर ने सत्ताधारी एआईएडीएमके के 18 विधायकों को अयोग्य घोषित किया था। यह सभी विधायक पार्टी के निष्कासित महासचिव टीटीवी दिनकरन के समर्थक हैं। पूर्व में अयोग्य घोषित किए गए इन सभी विधायकों ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील दायर करते हुए दलील दी थी कि स्पीकर उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। 

इस संबंध में याचिका दायर करते हुए वरिष्ठ वकील पीआर रमन ने न्यायमूर्ति एम दुर्रईस्वामी की अदालत में दलील दी कि यदि अदालत इस मामले में तुरंत सुनवाई नहीं करती है, तो इससे विधानसभा के फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायकों का संवैधानिक अधिकार प्रभावित होगा। इससे पूर्व तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर धनपाल ने संविधान की अनुसूची 10 के तहत दिनाकरन गुट के समर्थक विधायकों को अयोग्य ठहराया था। 

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