Edited By ,Updated: 27 Feb, 2015 11:39 AM
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ई.डी. के एडीशनल डायरैक्टर निरंजन सिंह के तबादले पर अगली सुनवाई तक रोक बरकरार रखी है।
चंडीगढ़ (विवेक): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ई.डी. के एडीशनल डायरैक्टर निरंजन सिंह के तबादले पर अगली सुनवाई तक रोक बरकरार रखी है। साथ ही कोर्ट ने निरंजन सिंह की जगह आने वाले अधिकारी का ब्यौरा भी तलब किया है।
कोर्ट के इन आदेशों से राहत की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि निरंजन सिंह ही अब मामले में 2 मार्च को पहला चालान पेश करेंगे। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।
वीरवार को एक बार फिर ई.डी. ने निरंजन सिंह के तबादले से रोक हटाने की अपील की। ई.डी. ने दलील दी कि उन्हें शारदा घोटाले की जांच सौंपी जा रही है। ऐसे में उन्हें यहां से भेजना जरूरी है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि तबादले से पहले ई.डी. बताए कि उनके स्थान पर जांच आगे बढ़ाने वाला अधिकारी कौन होगा।
ई.डी. ने बताया कि निरंजन सिंह के अलावा 2 अन्य सहायक निदेशक उनके पास हैं। इनमें से किसी को जांच सौंपी जा सकती है। कोर्ट ने ई.डी. से स्पष्ट कहा कि पहले नए अधिकारी का नाम और ब्यौरा पेश किया जाए। हाईकोर्ट के संतुष्ट होने पर ही आगे की कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे।
इस दौरान लॉयर्स फार ह्यूमन राइट्स ने निरंजन सिंह के तबादले का विरोध करते हुए कहा कि सरकार जिस तरह तबादले पर इतना जोर दे रही है उससे स्पष्ट है कि तबादला राजनीतिक कारणों से किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।