Edited By ,Updated: 07 Apr, 2015 10:54 AM
सरकार ने कहा है कि पेंशन मिलने में आने वाली किसी भी समस्या से बचने के लिए सभी पेंशनभोगियों को अपना आधार नंबर बैंक में दर्ज कराना चाहिए।
नई दिल्ली: सरकार ने कहा है कि पेंशन मिलने में आने वाली किसी भी समस्या से बचने के लिए सभी पेंशनभोगियों को अपना आधार नंबर बैंक में दर्ज कराना चाहिए।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ‘‘सभी पेेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना और अपने परिवार का आधार पंजीकरण कराएं और इसकी सूचना पेंशन वितरण प्राधिकार को दें।’’
आदेश के मुताबिक यह पहल जल्द से जल्द पूरी की जाए ताकि नवंबर 2015 में जीवन प्रमाणपत्र सौंपने के समय किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। यह केंद्र द्वारा की जा रही उस पहल का हिस्सा है जिसके जरिए पेंशनभोगियों को बिना किसी बाधा के पेंशन वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में आधार पर आधारित बायोमेट्रिक प्रामणन प्रणाली ‘जीवन प्रमाण’ पेश किया था ताकि पेंशनभोगी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन भेज सकें।