किराए के मकान में रहकर पासपोर्ट बनवाने के इच्छुक है, तो पढ़े ये खबर!

Edited By ,Updated: 23 Jun, 2015 11:46 AM

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भारतीय विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने के इच्छुक किराए के मकानों में रहने वाले लोगों को एक नई सुविधा देने का ऐलान किया है।

पुणे: भारतीय विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने के इच्छुक किराए के मकानों में रहने वाले लोगों को एक नई सुविधा देने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक, नए नियम में पासपोर्ट बनवाने के इच्छुक लोग अब एक साल से कम के रेंट एग्रीमेंट पर भी पासपोर्ट बनवा सकेंगे। हालांकि इसके लिए साथ शर्त यह है कि यह सब रजिस्ट्रार ऑफिस (उप पंजीयक कार्यालय) में रजिस्टर्ड होना चाहिए और नोटरी से बनवाए रेंट एग्रीमेंट वैलिड नहीं होंगे। यह नया नियम तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

पुणे के पासपोर्ट ऑफिसर अतुल गोटसुर्वे के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने पहले एक साल से अधिक समय के रेंट एग्रीमेंट को वैलिड माना था लेकिन इसके बाद हमारे पास कई तरह की शिकायतें आईं कि यह टाइम पीरिएड ज्यादा है। दरअसल, पुणे और बेंगलुरू शहरों में रहने वाले आईटी प्रोफेश्नल जल्दी-जल्दी शहर बदलते रहते हैं। उनके सामने दिक्कत यह होती है कि वे एक साल से ज्यादा का रेंट एग्रीमेंट कैसे मैनेज करें। कई बार उन्हें एक साल से कम वक्त में ही शहर छोडऩा पड़ता है। ताजा फैसला इन्हीं लोगों को सुविधा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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