टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी

Edited By jyoti choudhary,Updated: 13 May, 2020 06:26 PM

big relief to taxpayers date for filing income tax returns extended

सरकार ने बुधवार को आकलन वर्ष 2020-21 के दौरान आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया। इसके साथ ही कर विवादों के निपटान के लिए लाई

नई दिल्लीः सरकार ने बुधवार को आकलन वर्ष 2020-21 के दौरान आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया। इसके साथ ही कर विवादों के निपटान के लिए लाई गई ‘विवाद से विश्वास योजना' का लाभ भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा मंगलवार को घोषित आर्थिक पैकज का ब्यौरा रखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) उद्योग के लिए कई तरह की राहतों का ऐलान करने के साथ ही पिछले वित्त वर्ष के लिए इस आकलन वर्ष में भरी जाने वाली व्यक्तिगत आयकर रिटर्न और अन्य रिटर्न दोनों के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ी दी गई है। 

पुराने लंबित कर विवादों के निपटारे के लिए लाई गई विवाद से विश्वास योजना का लाभ भी अब 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत लंबित विवादों के निपटारे की चाह रखने वाले करदाता अब 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने एक अन्य घोषणा में कहा कि सभी धर्मार्थ न्यासों, गैर- कारपोरेट कारोबारों, पेशेवरों, एलएलपी फर्मों, भागीदारी फर्मों सहित को उनका लंबित रिफंड जल्द लौटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले सरकार पांच लाख रुपए तक के 18,000 करोड़ रुपए तक रिफंड करदाताओ को कर चुकी है। यह रिफंड 14 लाख करदाताओं को किया गया।

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