Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Jul, 2017 05:05 PM
सरकार ने आज स्पष्ट किया कि किसी भी कर अधिकारी को व्यापारियों या दुकानदारों के परिसर का बिना पूर्व अनुमति के दौरा करने
नई दिल्लीः सरकार ने आज स्पष्ट किया कि किसी भी कर अधिकारी को व्यापारियों या दुकानदारों के परिसर का बिना पूर्व अनुमति के दौरा करने का अधिकार नहीं है और इसका उल्लंघन किए जाने पर इसकी शिकायत हेल्पलाइन पर दर्ज करवाई जानी चाहिए। एेसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ बेइमान लोग खुद को माल एवं सेवाकर (जीएसटी) अधिकारी बताकर दुकानदारों और ग्राहकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है।
जी.एस.टी. मुख्य आयुक्त (दिल्ली क्षेत्र) ने स्पष्ट किया कि कर विभाग जी.एस.टी. व्यवस्था में हस्तांतरण के दौरान व्यापारियों और दुकानदारों की प्रक्रिया समझने में केवल मदद करना चाहता है। मंत्रालय ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि विभाग के किसी अधिकारी को बिना अनुमति दुकानदार या व्यापारी के परिसर का दौरा करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई इस समस्या का सामना करता है तो विभाग की फोन लाइन 011-23370115 पर शिकायत दर्ज सकता है। इसके अलावा वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अलग से एक कार्यक्रम में जीएसटी रेट्स फाइंडर मोबाइल एप पेश की है। यह एप गूगल के प्ले स्टोर पर उपलध है।