मिडिल क्लास को बंपर तोहफा, इनकम टैक्स में 5 लाख रुपए की छूट

Edited By jyoti choudhary,Updated: 01 Feb, 2019 02:38 PM

limit of tax exemption increased from 2 5 lakh to 5 lakh

मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर पांच लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा मानक कटौती की सीमा को भी 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव किया गया है।

बिजनेस डेस्कः मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर पांच लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा मानक कटौती की सीमा को भी 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव किया गया है। गोयल ने लोकसभा में 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस प्रस्तवा से मध्यम वर्ग के तीन करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। बता दें कि अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स पर टैक्स छूट मिलता था।
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यहां समझे कैसे मिली मध्य वर्ग को राहत

  • आयकर छूट की सीमा को दोगुना करने से सरकारी खजाने पर 18,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
  • यदि कोई करदाता किसी सरकार की विशेष कर बचत योजना में निवेश करता है तो उसके लिए प्रभावी कर मुक्त आय की सीमा एक साल में 6.5 लाख रुपए होगी।
  • एनपीएस, चिकित्सा बीमा और आवास ऋण के ब्याज भुगतान को जोड़ने पर यह सीमा और बढ़ जाएगी।
  • बैंकों और डाक खाकघर की बचत योजनाओं पर मिलने वाले सालना 40000 रुपए तक के ब्याज को स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट दे दी है। अभी छूट 10000 रुपए तक के ब्याज पर थी। पिछले बजट में सरकार ने 40 हजार रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन की शुरुआत की थी। अब इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है। इससे वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को 4,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ होगा। अगले वित्त वर्ष से ग्रैच्युटी की सीमा को भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने की घोषणा की।
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पीएमएसवाईएम के तहत 60 साल की उम्र के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। पेंशनभोगियों को इसके लिए हर महीने 100 रुपए का योगदान देना होगा। इससे 10 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा।
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फिलहाल कितना लगता है टैक्स
मौजूदा टैक्स लिमिट की बात करें तो अभी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स देना पड़ता है। जबकि 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स तय है। अगर आपकी आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो 30 फीसदी इनकम टैक्स लगाया जाता है।
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