फेसलेस आकलन के तहत NEC से होगा टैक्स पेयर्स से संपर्क, जानें इस योजना के बारे में

Edited By rajesh kumar,Updated: 17 Aug, 2020 01:56 PM

nec to contact tax payers under faceless assessment

आयकर विभाग ने पहचान रहित कर रिटर्न आकलन के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों की भूमिका के बंटवारे या सीमांकन को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र (एनईएसी) करदाताओं से संपर्क का मुख्य ‘गेटवे’ होगा।

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने पहचान रहित कर रिटर्न आकलन के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों की भूमिका के बंटवारे या सीमांकन को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र (एनईएसी) करदाताओं से संपर्क का मुख्य ‘गेटवे’ होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 20 शहरों में फेसलेस आकलन योजना के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली में एनईएसी तथा विभिन्न क्षेत्रीय ई-आकलन केंद्रों (आरईएसी) को अधिसूचित किया है। सीबीडीटी ने योजना के क्रियान्वयन के विस्तृत दिशानिर्देशों में कहा, ‘एनईएसी/आरईएसी फेसबुक आकलन प्रक्रिया का प्रबंधन करेंगे।’ इसमें कहा गया है कि सभी कामकाज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा, जिसके लिए एनईएसी गेटवे होगा।

सर्वे का अधिकार अब जांच निदेशालय के पास
सीबीडीटी ने स्पष्ट किया हैआरईएसी के अधिकारी और कर्मचारी आयकर कानून के तहत आकलन और सत्यापन का काम करेंगे, लेकिन विभाग द्वारा करदाताओं/तीसरे पक्ष से संपर्क का काम सिर्फ एनईएसी के नाम पर किया जा सकेगा। इस बारे में आरईएसी किसी तरह का संपर्क का काम नहीं करेंगे। दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि आयकर कानून के तहत सर्वे का अधिकार अब केवल जांच निदेशालय के पास होगा।

सीबीडीटी ने कहा अंतरराष्ट्रीय कराधान शुल्क या किसी अन्य तरह के शुल्क के लिए सर्वे का काम जांच निदेशालय के साथ मिलकर किया जाएगा। नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के भागीदार शैलेश कुमार ने कहा कि विस्तृत दिशानिर्देशों में एनईएसी, आरईएसी तथा अन्य फील्ड क्षेत्रों की भूमिका और जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है।
 

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