सेबी ने भेदिया कारोबार मामले में 3.83 करोड़ रुपए जब्त करने का आदेश दिया

Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Jun, 2020 12:18 PM

sebi orders forfeiture of rs 3 83 crore in insider trading case

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को एक भेदिया कारोबार मामले में डायनामेटिक टेक्नालॉजीज लिमिटेड (डीटीएल) के प्रबंध निदेशक और सीईओ उदयंत मल्होत्रा की 3.83 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि को जब्त करने का आदेश दिया।

नई दिल्लीः पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को एक भेदिया कारोबार मामले में डायनामेटिक टेक्नालॉजीज लिमिटेड (डीटीएल) के प्रबंध निदेशक और सीईओ उदयंत मल्होत्रा की 3.83 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि को जब्त करने का आदेश दिया। 

सेबी ने एक आदेश में कहा, ‘‘यूपीएसआई अवधि के दौरान किए गए सौदों में होने वाले अनुमानित नुकसान की राशि 3.83 करोड़ रुपए को तत्काल प्रभाव से उदयंत मल्होत्रा से जब्त किया जाए।'' नियामक ने अगस्त-नवंबर 2016 के बीच डायनामेटिक टेक्नालॉजीज लिमिटेड (डीटीएल) के शेयरों में संभावित भेदिया कारोबार की जांच की। जांच के दौरान नियामक ने पाया कि डीएलएल के सीईओ और प्रबंध निदेशक होने के नाते मल्होत्रा ​​के पास यूपीएसआई (अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी) थी और उन्होंने कंपनी के शेयरों का सौदा किया।

सेबी ने पाया कि डीटीएल के तिमाही वित्तीय परिणामों को 11 नवंबर 2016 को बाजार बंद होने के बाद शेयर बाजारों को सूचित किया गया, और अगले दिन डीटीएल के शेयर गिर गए। इस प्रकार मल्होत्रा ​​ने यूपीएसआई के आधार पर कारोबार किया और 3.83 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान से बच गए। 
 

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