अतिरिक्त वसूली करने पर ठोका 10 हजार हर्जाना

Edited By pooja verma,Updated: 06 Dec, 2019 01:24 PM

10 thousand damages for extra recovery

कॉलेज की एडमिशन फीस जमा कराने पर फीस पर 535 रुपए अतिरिक्त चार्ज करने पर स्टेट कमीशन ने कालेज और पे यू पेमैंट को सेवा में कोताही का दोषी पाया है।

चंडीगढ़ (राजिंद्र): कॉलेज की एडमिशन फीस जमा कराने पर फीस पर 535 रुपए अतिरिक्त चार्ज करने पर स्टेट कमीशन ने कालेज और पे यू पेमैंट को सेवा में कोताही का दोषी पाया है। शिकायतकर्ता को अतिरिक्त लिए पैसे वापस करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 10 हजार हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। पंचकूला के सैक्टर-19 में रहने वाले संजय कुमार मिश्रा ने उपभोक्ता फोरम में सैक्टर-26 स्थित श्री गुरु गोबिंद सिंह कालेज, पे यू पेमैंट प्राइवेट लिमिटेड (पेमैंट गेटवे) के सी.ई.ओ. के खिलाफ  शिकायत दी थी। 

 

हालांकि फोरम ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। शिकायतकर्ता ने फोरम के आदेशों को स्टेट कमीशन में चुनौती दी।  इस पर सुनवाई करते हुए स्टेट कमीशन ने यह आदेश जारी किए हैं। संजय कुमार मिश्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि 23 जुलाई, 2018 को बी.सी.ए.-2 में दाखिला लेने के लिए ऑनलाइन 42,660 रुपए की फीस जमा की लेकिन पेमैंट करते समय उनसे ट्रांजैक्शन चार्जिज के तौर पर 535.19 रुपए अतिरिक्त चार्ज किए गए। इसके खिलाफ  ही उन्होंने याचिका दायर की। 

 

स्टेट कमीशन ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कालेज व पे यू पेमैंट गेटवे को सेवा में कोताही का दोषी पाया और शिकायतकर्ता से लिए अतिरिक्त 535.19 रुपए वापस करने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ झेलने के लिए 10 हजार रुपए भी देने के आदेश दिए हैं।
 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!