Edited By pooja verma,Updated: 07 May, 2019 07:39 PM
प्रतिबंधित इंजैक्शन सप्लाई करते पकड़े गए आरोपी मोहाली स्थित गांव जुझार नगर निवासी अशोक कुमार को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ (सुशील): प्रतिबंधित इंजैक्शन सप्लाई करते पकड़े गए आरोपी मोहाली स्थित गांव जुझार नगर निवासी अशोक कुमार को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अशोक पर एक लाख रुपए जुर्माना किया है। दायर मामला 20 जुलाई, 2017 का है। मलोया थाना पुलिस पैट्रोलिंग कर रही थी।
सरकारी स्कूल के पास पुलिस को एक युवक सफेद लिफाफा लेकर आता हुआ दिखाई दिया। युवक पुलिस को देखकर वापस मुड़कर लिफाफा फैंक दिया। पुलिसकर्मियों को शक हुआ और युवक को पकड़कर जमीन पर पड़ा लिफाफा उठाया। पुलिस को लिफाफे के अंदर 26 प्रतिबंधित इंजैक्शन बरामद हुए। उसकी पहचान अशोक कुमार के रूप में हुई।