विज्ञापन देकर 43 लाख रुपए ठगने वाले 3 को 3 वर्ष कैद

Edited By pooja verma,Updated: 19 Jun, 2019 10:06 AM

3 years imprisonment for cheating rs 43 lakh by advertising

साल 2012 में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के तहत समाचार पत्रों में 2520 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन देकर 43 लाख से अधिक की राशि आवेदन शुल्क के रूप में वसूलने वाले तीन दोषियों को पंचकूला की जिला अदालत ने 3 वर्ष की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़ (रमेश): साल 2012 में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के तहत समाचार पत्रों में 2520 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन देकर 43 लाख से अधिक की राशि आवेदन शुल्क के रूप में वसूलने वाले तीन दोषियों को पंचकूला की जिला अदालत ने 3 वर्ष की सजा सुनाई है। 

 

साथ ही सभी को 10 हजार जुर्माना देना पड़ेगा। सजा पाने वालो में संदीप अमित और मनदीप शामिल हैं। तीनों ने विज्ञापन देकर भारत सरकार के नाम का इस्तेमाल किया और 2520 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के नाम पर आवेदकों से जनरल कैटागिरी में 400 व एस.सी./एस.टी. कैटेगिरी के आवेदकों से 300 रुपए फीस के रूप में लिए थे। 

 

एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा को शिकायत मिली थी तो उन्होंने अपने स्तर पर जांच में पाया कि उक्त शख्स प्रदेश के बेरोजगार युवकों व युवतियों को नौकरी के नाम पर ठग रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर आरोपियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने की मांग की थी। 

 

हाईकोर्ट के आदेशों पर वर्ष 2017 में पंचकूला पुलिस ने धारा 420 व 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था 7 तीनो के ट्रायल के दौरान कोर्ट ने दोषी पाया और सभी को तीन वर्ष की सजा व जुर्माने की सजा सुनाई है। तीनों को जिला अदालत ने जमानत भी दे दी है।

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