पंजाब सरकार की एक्साइज पॉलिसी को हाईकोर्ट में चुनौती

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 27 Jun, 2022 09:03 PM

4 petitions will be heard together on tuesday

पंजाब सरकार की ओर से हाल ही में जारी की गई एक्साइज पॉलिसी 2022 2023 को चार लोगों ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में सभी याचिकाएं स्वीकार कर ली गई हैं, जिनमें मंगलवार को एक साथ सुनवाई होगी।

चंडीगढ़,(रमेश हांडा): पंजाब सरकार की ओर से हाल ही में जारी की गई एक्साइज पॉलिसी 2022 2023 को चार लोगों ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में सभी याचिकाएं स्वीकार कर ली गई हैं, जिनमें मंगलवार को एक साथ सुनवाई होगी। 

 


याचिकाओं में आरोप लगाए गए हैं कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए पंजाब में शराब कारोबार में एकाधिकार को बढ़ावा दिया गया है, जिससे छोटे शराब कारोबारियों को नुक्सान होगा। एक याचिका अराइव सेफ नामक एन.जी.ओ. के संस्थापक हरमन सिद्धू की ओर से भी दाखिल की गई है, जिसमें पंजाब की नई एक्साइज पॉलिसी में हाईवे किनारे शराब के ठेके खोलने की संभावनाएं बढ़ी हैं इसलिए सरकार इसे सुनिश्चित करे कि हाईवे के आसपास शारब के ठेके न खुलें और हाईवे के पास खुलने वाले ठेकों के लिए पहले सरकार से वहां जाने तक के रास्ते की अनुमति अनिवार्य की जाए। 

 


याचिकाओं में कहा गया है कि पंजाब सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 व लिकर लाइसैंस एक्ट 1956 की उल्लंघना की गई है इसलिए नई एक्साइज पॉलिसी को रद्द किया जाए। हाल ही में जारी की गई नई एक्साइज पॉलिसी के तहत पंजाब में शराब सस्ती की गई है जोकि अब चंडीगढ़ व हरियाणा से भी सस्ती हो गई है, जिसे लेकर चंडीगढ़ के ठेकेदार भी चिंतित हैं क्योंकि पहले पंजाब में शराब महंगी होने के कारण चंडीगढ़ में शराब की बिक्री अधिक होती थी लेकिन अब बराबर रेट होने के कारण बिक्री गिरेगी। ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने भारी-भरकम बोलियां लगाकर ठेके लिए थे लेकिन अब पंजाब सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी ने उनका खेल बिगाड़ दिया है। 

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